सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट यानी पैसे लेकर वोट या भाषण देने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस पर पीएम मोदी ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने खुशी जताते हुए यह भी कहा कि यह फैसला देश में साफ-सुथरी राजनीति को बढ़ावा देने वाला है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इससे लोगों में सिस्टम प्रति विश्वास बढ़ेगा। पीएम मोदी ने इस फैसले को सुनाने वाले जजों की बेंच की फोटो भी शेयर की है।
पीएम मोदी ने किया निर्णय का स्वागत
सांसद और विधायकों को लेकर सुनाए गए इस फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा- “स्वागतम । सुप्रीम कोर्ट ने एक महान निर्णय लिया है, जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा।”
SWAGATAM!
A great judgment by the Hon’ble Supreme Court which will ensure clean politics and deepen people’s faith in the system.https://t.co/GqfP3PMxqz
— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या सुनाया?
आपको जानकारी के लिए बता दें कि सात जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।
पीठ ने अपना पुराना फैसला बदलते हुए कहा, विशेषाधिकार का मतलब यह नहीं है कि सांसदों या विधायकों को घूसखोर का अधिकार मिल जाए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा कि किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं है, चाहे वो सांसद हो या विधायक।
कोर्ट ने साल 1998 के फैसले को पलटा
सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। आपको बता दें कि 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि इसके लिए विधायक या सांसद पर केस नहीं चलाया जा सकता है।
Written By: Vineet Attri
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