सोमवार को ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले सुनवाई वाली याचिका के बारे में मंगलवार को आदेश देने की बात कही है।
उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामला में मुस्लिम पक्ष ने कल अपनी दलीलें पेश कीं, उन्होंने कहा कि मामला पूजा स्थल अधिनियम के मापदंडों को पूरा नहीं करता है। वे चाहते थे कि मामला खारिज हो जाए। लेकिन हमने भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कीं।
मदन मोहन यादव ने कहा था कि मामले को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, यह चलता रहेगा। यह संपत्ति का नहीं बल्कि पूजा के अधिकार का मामला है। कोर्ट इस मामले पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। फैसला शायद शाम 4 बजे तक आ जाएगा।
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Gyanvapi Maszid Case Live: हिंदू पक्ष की और से माँ श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की माँगी थी अनुमती
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से माँ श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की अनुमती माँगी थी । अनुमती वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हालांकि, मुस्लिमपक्ष ने इस याचिका पर अपना विरोध दर्ज करवाया था। मंगलवार को कोर्ट में GDC सिविल के प्रार्थना पत्र के अलावा हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई आपत्तियों पर भी बहस होगी।