Gyanvapi Maszid Case: ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट करेगी सुनवाई, कथित शिवलिंग की पूजा करने की मांगी थी अनुमति

Gyanvapi Maszid Case

Gyanvapi Maszid Case: सोमवार 14 नवंबर को वाराणसी कोर्ट  ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई करेगा। जज हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी और आज कोर्ट इस याचिका पर ही सनवाई करने वाला है। कोर्ट अपने आदेश में ये ही तय करने वाला है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले को खारिज कर देगी। और साथ ही कहा है कि जिला अदालत में पहले का मामला मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवताओं की मूर्तियों की दैनिक पूजा की अनुमति के संबंध में था। जबकि चल रहा मामला मस्जिद के नाम से ही संबंधित है।

जिला अदालत ने इससे पहले मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली पांच हिंदू महिलाओं की याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया गया था।

हालांकि, एक वीडियो सर्वे के बाद एक संरचना मिली जिसके बारे में हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वह मस्जिद के वजूखाना के अंदर एक शिवलिंग था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भगवान शिव के अनुयायियों को ‘शिवलिंग’ की पूजा करने की अनुमति मांगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मामले में क्या कहा?

गौरतलब है कि 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी संरचना और उसके आसपास की जगह को संरक्षित रखने का आदेश दिया था। हिंदू श्रद्धालुओं की तरफ से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया था कि पूरी जगह को सुरक्षित रखने का जो आदेश उसकी तरफ से दिया गया था, उसकी अवधि 12 नवंबर को पूरी हो गई है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि जो आदेश 17 मई और 20 मई को दिए गए थे, वह अगले आदेश तक जारी रहेंगे और इन आदेशों में कोर्ट ने मस्जिद के वजूखाने को सील रखने के लिए कहा था ताकि परिसर के सर्वे के दौरान वहां मिली शिवलिंग जैसी संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक दूसरे की याचिकाओं पर तीन हफ्ते में जवाब देने को भी कहा है।

आप को बता दें कि पिछली बार वारणसी कोर्ट में 29 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कार्बन डेटिंग की जांच करवाने की मांग को लेकर वादी पक्ष ही आमने -सामने आ गया। जहां पर 5 हिंदू महिलाओं में से एक ने जिसका नाम राखी है उसके वकील के साथ ही मुस्लिम पक्ष के वकील ने कार्बन डेटिंग की जांच की मांग को लेकर अपनी विरोध जताया था।

हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले इस मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया था जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। विवाद के बीचसर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई।  

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से माँ श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की अनुमति माँगी थी अनुमति वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हालांकिमुस्लिमपक्ष ने इस याचिका पर अपना विरोध दर्ज करवाया था।

ये भी पढ़ें…

Hyderabad News: एलएलबी के छात्र हिमांक बंसल को सोहेल,सैफ और उसके साथियों ने बड़ी बेरहमी से पीटा
Hyderabad News: पीएम मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा-“20-22 साल में वेराइटी-वेराइटी की गालियां खा रहा हूं”
By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।