DMRC: दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की मिली इजाजत, DMRC ने दिए यात्रियों के सवालों के जवाब

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DMRC: देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो शहर की लाइफलाइन बन चुकी है। दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो उससे जुड़े कुछ नियम जान लेना बेहद जरूरी है। आप मेट्रो में नुकीली चीजें, हथियार और शराब जैसी चीजों को लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर कोई मेट्रो के भीतर प्रतिबंधित चीजें लेकर यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

क्या मेट्रो में शराब लेकर जा सकते हैं? और ले जा सकते हैं तो कितनी बोतल ले जाने की अनुमति है। यात्रियों के ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिया है। दरअसल, इसे लेकर कई लोगों को संशय है कि मेट्रो में शराब ले जाने की इजाजत है या नहीं। ट्विटर पर पॉलीमैथ नाम के यूजर ने एक ट्वीट करके डीएमआरसी से सवाल किया था कि क्या ब्लू लाइन मेट्रो में शराब ले जाने की इजाजत है?

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने क्या दिया जबाब

DMRC: डीएमआरसी ने जवाब दिया कि हां यात्री मेट्रो रेल में शराब की बोतल ले जा सकते हैं। हालांकि, सील्ड बोतल ही मेट्रो में ले जाने की अनुमति है। यूजर ने यह भी सवाल किया था कि शराब की कितनी सील्ड बोतल मेट्रो में ले जा सकते हैं। इस पर डीएमआरसी ने कहा कि 2 सील्ड बोतल ले जाने की अनुमति है। डीएमआरसी के इस ट्वीट के बाद कई और लोगों ने भी रिप्लाई किया है और कहा कि उन्हें चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ स्टाफ द्वारा शराब की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। कई लोगों ने इसकी शिकायत की है।

सभी मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ स्टाफ ही चेकिंग करता है। ऐसे में अगर कोई भी आपत्तिजनक सामान यात्री के पास से मिलता है, तो उसे वहीं रखवा लिया जाता है या इसे लेकर मेट्रो में सफर करने की अनुमति नहीं दी जाती है। एन उप्रेती नाम के एक यूजर ने कहा कि उन्हें भी मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ द्वारा रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि जनता और सीआईएसएफ स्टाफ के लिए यह नोटिफिकेशन शेयर किया जाए।

एक प्रदीप यूजर ने कहा, “आमतौर पर एल्कोहॉलिक ड्रिंक्स के लिए सीआईएसएफ स्टाफ द्वारा रोक दिया जाता है। हालांकि, मेरा मानना है कि ऐसा करना ठीक है क्योंकि मेट्रो में उड़ानों की तरह सामान रखने की जगह नहीं होती है और यह सुनिश्चित करने का भी कोई तरीका नहीं है कि ऐसी चीजें ले जाने वाला व्यक्ति कोई अनुचित हरकत नहीं करेगा। इसके अलावा कांच की बोतल ले जाने में वैसे भी खतरा होता है।”

दिल्ली मेट्रो की गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ प्रश्नो के उत्तर

1. आप अपने पालतू जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली के साथ मेट्रो में यात्रा नहीं कर सकते। मेट्रो में पैट ले जाना प्रतिबंधित है। अगर आप अपने पालतू जानवर या पक्षी के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कैब या बस से यात्रा करनी होगी।

2. ज्यादातर मेट्रो स्टेशन पर फास्टफूड की दुकानें होती हैं, जहां चाय और कॉफी आसानी से मिल जाती है। लेकिन आप इन्हें स्टॉल पर ही पी सकते हैं, मेट्रो के भीतर खाने-पीने पर बैन होता है। अगर आप मेट्रो के अंदर कॉफी  पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

3. कई लोग मेट्रो में रील्स या शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। लेकिन मेट्रो में फोटोग्राफी या वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। अगर आप मेट्रो में मोबाइल या कैमरे से वीडियो बनाते हैं, तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करते हुए बड़े मजेदार तरीके से ये बात बताई है।

4. मेट्रो में सभी प्रकार की ज्वलनशील और नशीली चीजों को ले जाने की इजाजत नहीं होती। प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले जांच के दौरान सुरक्षाकर्मी सिगरेट को बाहर रखवा लेते हैं। आप मेट्रो में लाइटर और माचिस भी नहीं ले जा सकते हैं।

5. मेट्रो की गाइडलाइंस के मुताबिक, मेट्रो में संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों को सफर नहीं करना चाहिए। जिनके संपर्क में आने से दूसरे लोग भी बीमार हो सकते हैं। इसमें चिकन पॉक्स, हैजा, खसरा जैसी बीमारियां शामिल हैं।

6. दिल्ली मेट्रो में सामान ले जाने को लेकर अलग से गाइडलाइन है। इसके मुताबिक, यात्री अपने साथ अधिकतम 25 किलो वजन का सामान ले जा सकते हैं। पहले ये सामान केवल 15 किलो था। लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि आपके पास केवल एक बैग होना चाहिए, गठरी लेकर जाने की अनुमति मेट्रो में नहीं है।

Written By: Vineet Attri

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By खबर इंडिया स्टाफ