Insurance Policy: बिपरजॉय में हुए नुकसान की भरपाई कर सकती है बीमा कंपनी, क्या है क्लेम करने का नियम

Insurance Policy: चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के तट पर दस्तक दे चुका है। यह कोई अकेला तूफान नहीं हर साल इस तरह के कई तूफान, बाढ और चक्रवात जैसी अन्य तरह की आपदायें आती हैं। ऐसे समय में लाइफ इंश्योरेंस तो ज़रूरी होता ही है। साथ ही घर और कार का बीमा होना भी उतना ही ज़रूरी है। बीमा न होने का असर ये होगा कि अगर आपकी कार या घर को कोई नुकसान होता है तो इसका सारा भार आपकी जेब पर पड़ेगा। मालूम हो कि ये नुकसान प्राकृतिक घटनाओं के साथ- साथ इंसानी दुर्घटनाओं से भी हो सकता है तो चलिए जान लेते हैं कि होम और कार इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्या-क्या कवर होता है?

Home Insurance Policy

होम इंश्योरेंस के तहत बाढ़ भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से प्रॉपर्टी और उसमें रखे सामान को होने वाला नुकसान कवर होता है इसके साथ ही चोरी या दंगों में होने वाला नुकसान, घर में रखे सामान की चोरी या डैमेज और पर्सनल एक्सीडेंट भी कवर होता है बता दें कि पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज के तहत केवल तभी आपके नुकसान की भरपाई होती है जब इंश्योर्ड घर में रहते हुए आपको कोई चोट लगती है या एक्सीडेंट होता है।

होम इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग छोटे कवर भी खरीद सकते हैं। होम इंश्योरेंस के तहत आपको केवल कंस्ट्र्क्शन कॉस्ट का भुगतान किया जाता है। जमीन की कीमत का नहीं अगर घर को दोबारा बनवाने की ज़रूरत पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन की कीमत जिस शहर में आप रहते हैं। उसमें घर बनाने में आने वाली लागत और घर के कार्पेट एरिया को मल्टीप्लाई करके तय की जाती है।

एक बात और कि होम इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिलने वाली पूरी राशि आपको केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नहीं दी जा सकती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं मान लीजिए कि आपकी होम इंश्योरेंस पॉलिसी 30 लाख रुपये की है और बीमा कंपनी ने तूफान से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 50 लाख रु. तय किए हुए हैं तो अगर आपको 20लाख रु. का नुकसान होता है तो भी आपको केवल 15 लाख रु. का ही क्लेम मिलेगा। इसलिए पॉलिसी खरीदते समय ध्यान रखें कि जिन सेगमेंट में आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है, कंपनी से उसमें अमाउंट ज्यादा रखने के लिए कहें।

Car Insurance Policy

प्राकृतिक आपदा या चोरी की वजह से आपकी गाड़ी को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के इतर आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके तहत अलग से एड-ऑन कवर भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके इंजन की प्रोटेक्शन के लिए अलग से इंजन प्रोटेक्शन कवर भी होता है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां चक्रवात और बाढ़ ज्यादा आते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कार इंश्योरेंस में अलग से इंजन प्रोटेक्शन कवर एड-ऑन कर लें।

क्या तूफान में खराब होने पर मिलेगी नई गाड़ी?

अगर आप सोच रहे हैं कि तूफान या चक्रवात में अगर आपकी गाड़ी बह जाए या खराब हो जाए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से नई गाड़ी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। दरअसल, प्राकृतिक आपदा में कार के पूरी तरह खराब होने पर बीमा कंपनी गाड़ी की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) का भुगतान करती है। ये वो रकम होती है जो आप अपनी गाड़ी के लिए तय करते हैं। गाड़ी का पूरा नुकसान होने पर यही रकम बीमा कंपनी आपको देती है। इसलिए पॉलिसी साइन करते समय इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जरूर चेक कर लें।

बीमा के लिए कैसे क्लेम करें

प्राकृतिक आपदा आने पर सबसे पहले या बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस को जानकारी दें या फिर कंपनी के कॉल सेंटर पर फोन करें याद रखें कि अगर चक्रवात की वजह से आपकी कार के आसपास पानी भर गया है तो इंजन को शुरू न करें क्योंकि इससे इंजन को होने वाला डैमेज बढ़ सकता है। क्लेम के लिए एप्लीकेशन मिलते ही इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर को असाइन करती है, जो कि क्लेम सेटल करने से पहले चेक करता है कि नुकसान कितना हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी पहचान के लिए KYC डॉक्युमेंट जमा करने के लिए कहती है।

लेकिन कुछ घटनाओं के मामले में सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान होती है। कुछ मामलों में बीमा कंपनी अपने डेटाबेस से क्रॉस चेक करने के लिए केवल वह तारीख और साल जिस दिन पॉलिसी इश्यू की गई थी, पूछती हैं और क्लेम का सेटलमेंट कर देती हैं। इसी तरह अगर आपकी गाडी को नुकसान हुआ है तो कंपनी को तुरंत इसकी जानकारी दें। साथ ही कुछ फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लें, जिससे कि व्हीकल इंस्पेक्शन के वक्त सर्वेयर को डैमेज प्रूफ दिया जा सके।

ये गलती की तो नहीं मिलेगा क्लेम

प्राकृतिक आपदा के समय अगर आपकी गाड़ी को खड़े रहने पर नुकसान हुआ है, तभी बीमा कंपनी क्लेम को संज्ञान में लेगी। अगर गाड़ी चलाते समय आपदा से नुकसान पहुंचा है तो बीमा आवेदन खारिज हो सकता है। इसके अलावा चक्रवात के ठीक पहले ऐड ऑन कवर नहीं खरीद सकते। ये सारे ऐड ऑन कवर मुख्य बीमा पॉलिसी लेते समय ही खरीद सकते हैं या पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करा सकते है।

Written By: Vineet Attri

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By खबर इंडिया स्टाफ