Karnataka News: हाईकोर्ट ने रद्द की विवाहित महिला की याचिका, जानिए क्या है मामला

High court

Karnataka News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (21 जून) को एक विवाहित महिला की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि एक व्यक्ति पर आप धोखा देने का आरोप नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि आप खुद शादीशुदा हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक विवाहित महिला द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, जिसमें शिकायत की गई थी कि उस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया है क्योंकि वह उससे शादी करने का अपना वादा पूरा करने में विफल रहा।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने व्यक्ति की याचिका को खारिज करने की अनुमति दी और कहा, “धोखाधड़ी का आरोप इस आधार पर लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता ने शादी का वादा तोड़ा है। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि वह पहले से ही शादीशुदा है और इस शादी से उसका एक बच्चा भी है। अगर वह पहले से शादीशुदा है तो शादी का वादा तोड़ने पर धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए, उक्त अपराध भी याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

Karnataka News: याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 504, 507 और 417 के तहत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने फैसले के दौरान ये भी कहा कि याचिकाकर्ता साबित नहीं कर पाई कि आरोपी शख्स कभी उसका पति था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। लेकिन उसके पति ने उन्हें छोड़ दिया। उसने याचिकाकर्ता से काम पर मुलाकात का का दावा किया और यह आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने आश्वासन दिया था कि वह उससे शादी करेगा।

क्या है पूरा मामला?

Karnataka News: दरअसल, महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उस शादी से उसको एक बेटी भी हुई। कथित तौर पर महिला और उसके पति के बीच संबंध बिगड़ गए और दोनों अलग रहने लगे। इसके बाद उसकी मुलाकात अपने ऑफिस में एक व्यक्ति से हुई, दोनों आपसी संबंध में आए लेकिन बाद में कथित तौर पर महिला का आरोप है कि उस व्यक्ति यानि याचिकाकर्ता ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए। इसके अलावा महिला का ये भी कहना है कि याचिकाकर्ता ने उसे शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाने का लालच दिया। आरोपी ने अपना वादा नहीं निभाया, इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ उन्हें मजबूरन एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी।

Written By: Poline Barnard

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By खबर इंडिया स्टाफ