New Delhi: दिल्ली पुलिस के बाद अब CBI NewsClick मामले की जांच में जुटी, मामला हुआ दर्ज

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New Delhi: दिल्ली पुलिस के बाद न्यूज़क्लिक मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) संभाल रही है। न्यूज़क्लिक मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ एफसीआरए का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो, सीबीआई के अधिकारी न्यूजक्लिक के दो ठिकानों और दिल्ली समेत कई अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के खिलाफ कई गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था।

New Delhi: इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई अब न्यूजक्लिक के खिलाफ विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी। इसी कड़ी में आज बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में वेब पोर्टल के कार्यालय सहित दो स्थानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई दिल्ली में न्यूजक्लिक और उसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के ठिकानों पर भी तलाशी ले रही है।

न्यूज़ क्लिक क्या है?

New Delhi: न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसको लेकर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी पर चीन का समर्थन कर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ईडी ने स्पेशल सेल के सामने भी छापेमारी की। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को 2005 से 2014 के बीच चीन से भी काफी पैसा मिला। इसके अलावा, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंड से 38 करोड़ रुपये मिले। यह पैसा कई पत्रकारों के बीच बांटा गया था।

38 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग का है आरोप उल्लेखनीय है कि इससे पहले कल यानी मंगलवार (11 अक्टूबर) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इन पर चीन के पक्ष में प्रायोजित खबरें चलाने के लिए चीनी कंपनियों के माध्यम से 38 करोड़ रुपये की फंडिंग का गंभीर आरोप है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

New Delhi: 22 अगस्त को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दायर याचिका पर न्यूज़ क्लिक के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था। उन्होंने निषेधाज्ञा हटाने का आदेश मांगा। इसने जांच संस्था से जोर-जबरदस्ती न करने को कहा था।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

New Delhi: इस मीडिया पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा गया कि अगर जांचकर्ता उनसे ऐसा करने को कहेगा तो उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सौरभ बेनराज ने इस मामले पर पुरकायस्थ से जवाब मांगा। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गई है।

Written By: Poline Barnard

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By Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।