Rajinikanth: मशहूर एक्टर रजनीकांत की पत्नी लता को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. कोर्ट ने उनके खिलाफ जलसाजी का मामला बहाल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया गया था।
Rajinikanth: रजनीकांत की पत्नी लता पर आरोप है कि फिल्म ‘कोचादाइयां’ के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए जो पैसे दिए गए थे, उनका उन्होंने कथित तौर पर दुरुपयोग किया था। इस मामले में लता रजनीकांत के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि लता रजनीकांत ने फिल्म के प्रमोशन के लिए बकाया पैसों का भुगतान नहीं किया। इस संबंध में उस प्रचार कंपनी ने लता रजनीकांत के खिलाफ धोखाधड़ी का का केस दर्ज करवाया था, जिसके साथ फिल्म के प्रचार कार्यों की प्लानिंग की गई थी।
Rajinikanth: याचिकाकर्ताओं, एड ब्यूरो के अबीरचंद नाहर और मधुबाला नाहर के अनुसार, उन्होंने फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए परियोजना में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया था. वे तमिलनाडु बाजार में संग्रह के 20 प्रतिशत अधिकार और 12 प्रतिशत कमीशन के हकदार थे.याचिकाकर्ता एड ब्यूरो ने आरोप लगाया कि निर्माता मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट ने वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया। इसमें आरोप लगाया गया कि लता ने पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी को उसका हक नहीं दिया जबकि इस पर दोनों के बीच सहमति बनी थी।
कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश
Rajinikanth: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि लता रजनीकांत या तो इस केस की कार्यवाही का सामना करें या फिर आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करें। लता रजनीकांत के खिलाफ कर्नाटक में आईपीसी की चार आपराधिक धाराओं 196, 199, 420 और 463 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन कोर्ट ने 2022 में लता को राहत देते हुए एफआईआर रद्द कर दी थी। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया।
कर्नाटक में दर्ज हुई थी FIR
Rajinikanth: कर्नाटक पुलिस ने लता के खिलाफ आईपीसी की चार आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 में लता के खिलाफ धोखाधड़ी और झूठे सबूत देने के मामलों को रद्द करके उन्हें राहत दी थी.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी चार आपराधिक धाराओं को फिर से बहाल कर दिया, जिससे उसके मुकदमे का रास्ता साफ हो गया।
Written By: Poline Barnard
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