Sheikh Shahjahan: संदेशखाली के ‘राक्षस’ को CBI ने लिया हिरासत में, हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंदू महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मुख्य आरोपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य सरकार आरोपी को और उसके केस दोनों को किसी भी हाल में आज CBI को सौंप दे। उसके बाद से ही तय हो गया था कि कभी भी CBI शेख शाहजहा को हिरासत में ले सकती है। संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख को SSKM अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद कोलकाता में भबानी भवन पुलिस मुख्यालय वापस लाया गया। जिसके बाद खबर आ रही है कि शेख शारजहा को सीबीआई को सौप दिया गया है।

 

एकल पीठ के आदेश को किया रद्द

वहीं, हाईकोर्ट के इस फैसले को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था अपने आदेश में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ईडी टीम पर हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए। निलंबित टीएमसी नेता शाहजंहा शेख की हिरासत मंगलवार शाम         4 :30 बजे तक सीबीआई को सौंप दी जाए। कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्याय मूर्ति हिरणायम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

संदेशखाली मामले में ममता सरकार ने सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज याचिका का उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष इसका उल्लेख करने को कहा है।

ईडी का बड़ा एक्शन

एक तरफ जहां सीबीआई को जांच सौंपने को लेकर बवाल चल रहा है तो दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने संदेशखाली मामले में आरोपी शेख शाहजहां के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने शेख शाहजहां की 12.78 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली हैं. ईडी ने PMLA के तहत शाहजहां की 14 प्रॉपर्टी जब्त की हैं।

यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप

आपको बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, गंभीर अत्याचार और आदिवासी लोगों की भूमि हड़पने जैसे गंभीर आरोप है। इस मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पक्षकार बनने की इजाजत दी है। जिसकी सुनवाई यह खुद कर रही है। चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सोमवार को भी सुनवाई की थी। इस दौरान ईडी, राज्य सरकार और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Written By: Vineet Attri

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By Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।