Shikhar Dhawan: शिखर धवन और आयशा की राहे हुई जुदा, कोर्ट ने बेटे जिरावर से मिलने की दी इजाज़त

Shikhar Dhawan: भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन के तलाक को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का तलाक हो गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (फैमिली कोर्ट) ने ये फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने ये भी माना कि पत्नी आयशा मुखर्जी ने क्रिकेटर शिखर धवन को अपने इकलौते बेटे से सालों तक अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक पीड़ा दी।

Shikhar Dhawan: शिखर धवन और आयशा मुखर्जी कई साल पहले से ही अलग रह रहे थे। उनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था जिसे अब कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। जज हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि धवन की पत्नी ने या तो उपरोक्त आरोपों का विरोध नहीं किया या अपना बचाव करने में विफल रहीं।

कोर्ट ने धवन को बेटे से बात करने का दिया अधिकार 

Shikhar Dhawan: कोर्ट ने धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया में उचित अवधि के लिए अपने बेटे से मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया। कोर्ट ने धवन की पत्नी आयशा को शैक्षणिक कैलेंडर के दौरान स्कूल की छुट्टियों की कम से कम आधी अवधि के लिए बच्चे को धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रात भर रहने सहित मुलाकात के उद्देश्य से भारत लाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शिखर धवन एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं।

इस तरह आयशा के प्यार में पड़े थे धवन

Shikhar Dhawan: कहा जाता है कि शिखर धवन ने आयशा को हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंडलिस्ट में देखा था और उनकी तस्वीर देखते ही उन पर फिदा हो गए थे। इसके बाद शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। दोनों के बीच बात हुई और फेसबुक पर ही दोनों को एकदूसरे से प्यार हो गया था। शिखर उम्र में आयशा से 10 साल छोटे हैं।

2009 में दोनों ने सगाई कर ली। इसके बाद 2012 में धवन ने आयशा से शादी की थी। यह शिखर की पहली शादी थी, लेकिन आयशा की दूसरी शादी थी। आयशा की पहली शादी ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन से हुई थी, जो टूट गई। आयशा और उनके पहले पति की दो बेटियां हैं जिनका नाम रेया और आलिया है। जो 21 और 17 साल की हैं। शिखर और आयशा का एक बेटा है जिसका नाम जोरावर है।

पैसे के लिए की थी शादी

Shikhar Dhawan: शिखर धवन ने याचिका के माध्यम से कहा कि उन्हें शादी के बाद पता चला कि प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को उससे शादी करने के लिए प्रेरित करने का प्राथमिक कारण केवल उससे करोड़ों रुपये ऐंठना था। शादी के कुछ समय बाद, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक और झूठी सामग्री तैयार करने और उसे प्रसारित करने की धमकी दी ताकि याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा और क्रिकेट करियर को नष्ट कर दिया जाए, अगर उसने पैसे की उसकी मांग पूरी नहीं की।

कोर्ट ने अपने फैसले में शिखर धवन को कहा कि वह एक नामचीन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। एक पिता और नागरिक के तौर पर उनका अधिकार है कि वह अपने बच्चे से मिल सके। बता दें कि शिखर धवन का क्रिकेटिंग करियर शानदार रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से उन्हें टीम इंडिया में जगह पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। धवन भारत के लिए 167 वनडे, 34 टेस्ट और 67 टी20 मैच खेल चुके हैं।

Written By: Vineet Attri

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By Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।