Brijbhushan Saran Singh: दिल्ली पुलिस ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का मंगलवार को अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी और साथ ही पुलिस ने नाबालिग और पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों के दोनों मामलों में आरोपपत्र भी दाखिल किया।
Brijbhushan Saran Singh: आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए चार जुलाई को होगी। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि नाबालिग पहलवान के बयान के आधार पर, उसकी ओर से दर्ज कराए गए मामले को रद्द करने के लिए ‘कैंसिलेशन रिपोर्ट’ अदालत में दाखिल की गई। पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाबालिग की ओर से लगाए गए आरोपों के कोई पुष्ट सबूत नहीं मिले हैं।
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अतुल श्रीवास्तव: आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर
डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है। pic.twitter.com/iBeOQTiAKY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 15, 2023
Brijbhushan Saran Singh: अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाता है तो वह फांसी लगा लेंगे
Brijbhushan Saran Singh: गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। सिंह ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाता है तो वह फांसी लगा लेंगे।
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