Gyanvapi Masjid Case Update: वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठ ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में नियमित पूजा का अधिकार देकर मुस्लिम पक्ष (इंतेजामिया मसाजिद) को जोर का झटका दे दिया है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने व्यास तहखाने में नियमित पूजा का अधिकार मांगा था। हिंदू पक्ष के वकील द्वारा अपील के पक्ष में जो मजबूत साक्ष्य दिए थे उस पर कोर्ट ने मोहर लगाते हुए हिंदू पक्ष के पक्षा में फैसला सुनाया।आपको बता दें कि नंदी के ठीक सामने व्यास तहखाना मौजूद है। साल 1993 से नियमित पूजा करने से हिंदू पक्ष को वंचित कर दिया गया था।
Gyanvapi Masjid Case Update: वकील विष्णु शंकर जैन- पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी
Gyanvapi Masjid Case Update: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा… और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।”
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाज़त दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।” https://t.co/UEAs2hkIgx pic.twitter.com/bUekOd5ZNj
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 31, 2024
वकील विष्णु शंकर जैन: अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम…
Gyanvapi Case Update: आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वादी के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर का एक हिस्सा है। हालांकि, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क यह है कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम द्वारा निषिद्ध है।
Gyanvapi Case Update: पूर्व अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा ने पिछले साल 2022 बुधवार 17 मई को अदालत में रिपोर्ट फाइल की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद की पिछली दीवार पर शेषनाग, कमल के निशान के साथ धार्मिक चिन्ह मौजूद हैं। इसमें देव विग्रह के रूप में चार मूर्तियों की आकृति दिखाई देर हीहै।ये रिपोर्ट का आंशिक हिस्सा है जिसको कोर्ट ने स्वीकर कर लिया था।
Gyanvapi Case Update: सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल दो पेज की रिपोर्ट में तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त ने बताया कि शिलापट पर सिंदूरी रंग की चार मूर्तियां भी देखने को मिली। चौथी मूर्ति पर सिंदूर का मोटा लेप चढ़ा दिखा।इसके आगे दीपक जलाने के उपयोग में लाया गया त्रिकोणीय ताखा में फूल रखे हुए थे। बैरिकेडिंग के अंदर व मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। यह शिलापट्ट भी उसी मलबे का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। इन पर उभरी हुई कलाकृतियां मस्जिद की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियों से मेल खाती दिख रहीं हैं।
Gyanvapi Case Update: आप को बता दें कि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं की श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग और विवादित जगह को संरक्षित करने की याचिका पर कोर्ट ने पहले ही वीडियो सर्वे करने का आदेश दिया था।
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