Gyanvapi Masjid Case Update: हिंदू पक्ष को मिला व्यास तहखाने में नियमित पूजा का अधिकार, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया झटका

Gyanvapi Maszid Case Update

Gyanvapi Masjid Case Update: वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठ ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में नियमित पूजा का अधिकार देकर मुस्लिम पक्ष (इंतेजामिया मसाजिद) को जोर का झटका दे दिया है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने व्यास तहखाने में नियमित पूजा का अधिकार मांगा था। हिंदू पक्ष के वकील द्वारा अपील के पक्ष में जो मजबूत साक्ष्य दिए थे उस पर कोर्ट ने मोहर लगाते हुए हिंदू पक्ष के पक्षा में फैसला सुनाया।आपको बता दें कि नंदी के ठीक सामने व्यास तहखाना मौजूद है। साल 1993 से नियमित पूजा करने से हिंदू पक्ष को वंचित कर दिया गया था।

Gyanvapi Masjid Case Update: वकील विष्णु शंकर जैन- पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी

Gyanvapi Masjid Case Update: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा… और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।” 

वकील विष्णु शंकर जैन: अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम…

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे।”

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।