Gyanvapi Case Update: इलाहाबाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मालिकाना हक वाली याचिकाओं को किया खारिज, ट्रायल कोर्ट को दिया 6 महीने में समाधान का आदेश

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Gyanvapi Case Update:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (19 दिसंबर) को ज्ञानवापी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने  मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा सभी दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि मालिकाना हक वाला मुकदमा दोनों पक्षों को प्रभावित करता है। इसलिए हम ट्रायल कोर्ट को आदेश देते है कि 6 महीने के अंदर केस का समाधान करें।

Gyanvapi Case Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वेक्षण होना चाहिए तो अदालत ASI को सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकता है।

Gyanvapi Case Update: मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी ये याचिकाएं

Gyanvapi Case Update: अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (एआईएमसी) और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिकाओं में ज्ञानवापी मस्जिद का व्यापक सर्वेक्षण करने के वाराणसी अदालत के 8 अप्रैल, 2021 के आदेश को भी चुनौती दी गई थी।  हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।

जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने 8 दिसंबर को फैसला रख लिया था सुरक्षित

Gyanvapi Case Update: इससे पहले जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने 8 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी के वकीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन की देखभाल करने वाली एआईएमसी ने वाराणसी अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू याचिकाकर्ताओं ने उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की है जहां ज्ञानवापी मस्जिद है।

Gyanvapi Case Update: आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वादी के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर का एक हिस्सा है. हालांकि, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क यह है कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम द्वारा निषिद्ध है। 

Gyanvapi Case Update: पूर्व अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा ने पिछले साल 2022  बुधवार 17 मई को अदालत में रिपोर्ट फाइल की थी उस रिपोर्ट में उन्होंने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी  मस्जिद की पिछली दीवार पर शेषनागकमल के निशान के साथ धार्मिक चिन्ह मौजूद हैं। इसमें देव विग्रह के रूप में चार मूर्तियों की आकृति दिखाई देर हीहै।ये रिपोर्ट का आंशिक हिस्सा है जिसको कोर्ट ने स्वीकर कर लिया था।

Gyanvapi Case Update: सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल दो पेज की रिपोर्ट में तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त ने बताया कि शिलापट पर सिंदूरी रंग की चार मूर्तियां भी देखने को मिली। चौथी मूर्ति पर सिंदूर का मोटा लेप चढ़ा दिखा।इसके आगे दीपक जलाने के उपयोग में लाया गया त्रिकोणीय ताखा में फूल रखे हुए थे। बैरिकेडिंग के अंदर व मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। यह शिलापट्ट भी उसी मलबे का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। इन पर उभरी हुई कलाकृतियां मस्जिद की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियों से मेल खाती दिख रहीं हैं। 

Gyanvapi Case Update: आप को बता दें कि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं की श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग और विवादित जगह को संरक्षित करने की याचिका पर कोर्ट ने  वीडियो सर्वे करने का आदेश दिया था।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।