Uniform Civil Code: यूसीसी पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेेश कुमार, देश में नहीं रहेगा कोई काफिर, वहीं AIMPLB ने बुलाई बैठक

Uniform Civil Code

Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि  20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से संकते मिले है कि 5 अगस्त को संसद के पटल पर यूसीसी बिल को रखा जा सकता है। मोदी सरकार कि इसी सत्र में बिल को पास करवाने की पूरी मंशा है।इस बीच आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने यूसीसी को लेकर कहा कि यूसीसी घोषित करेगा कि कोई काफिर नहीं है सब बिलीवर हैं। इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी काफिर नहीं कहलाएगा।” 

Uniform Civil Code: आरएसएस नेता ने आगे कहा कि “यूसीसी कानून के लागू होने के बाद कोई भी अछूत नहीं कहलाएगा… और साथ ही उन्होंने कहा कि ”इस कानून का मतलब है, हम एक वतन, एक नागरिक हैं। यह कानून औरतों के ऊपर होने वाली जुल्मों को खत्म करता है। इस कानून से किसी भी धर्म और जाति में औरतों पर  जुल्म नहीं हो सकेगा।

इंद्रेश कुमार: मुस्लिमों को भड़काना बंद करना चाहिए

Uniform Civil Code: इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि “मौलवीमौलाना, मुसलमानों को भड़काना बंद करें. मुसलमान उनके भड़कावे में नहीं आएंगे. उन्होंने यूसीसी कानून की वकालत करते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला बताया. आरएसएस नेता ने कहा कि यूसीसी कानून सभी धर्मों की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को खत्म कर देगा।”

Uniform Civil Code: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है विरोध

यूसीसी पर देश में बावाल मचा हुआ है और एक तरफ इस कानून का समर्थन हो रहा है तो दूसरी तरफ इसका विरोध भी जारी है और इस बीच
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा ने इस कानून का पुरजोर विरोध किया है। यूसीसी को लेकर बोर्ड ने बुधवार 5 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई है जिस पर गहन चर्चा होने की पूरी संभावना है।

वहीं एआईएमपीएलबी के महासचिव ने कहा कि यूसीसी पर पहले भी चर्चा हुई और लोगों की इस पर राय जानी थी, जिसके बाद निष्कर्ष निकला कि यूसीसी न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। इससे पहले, एआईएमपीएलबी ने अपनी कार्यकारी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन संभव नहीं है क्योंकि यह एक अनावश्यक अधिनियम होगा।

क्या है यूनियन सिविल कोड?

Uniform Civil Code: आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब एक देशएक कानून यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्मजातिलिंग के लोगके लिए एक कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाहतलाकबच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे

आपको बता दें कि केंद्र सरकार कि विधि आयोग ने 14 जून को उस प्रस्ताव के बारे में 30 दिनों के भीतर लोगों के साथ ही विभिन्न मान्यता प्राप्त धार्मिक संसथाओं से इस कानून पर राय मांगी गई है। वहीं इस मुद्दे को हवा जब लगी तब 27 जून को, पीएम मोदी ने भोपाल में यूसीसी के बारे में बात करते हुए कहा कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता है और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, पार्टी ने सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।