Shahi Idgah Mosque Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने शाही ईदगाह की जमीन पर पहली बार पेश किया दावा पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट

Shahi Idgah Mosque Case

Shahi Idgah Mosque Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मामले में पहली बार श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ईदगाह की जमीन पर अपना दावा करते हुए कोर्ट में वाद दायर किया है। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल और ओमप्रकाश सिंघल ने ट्रस्ट की ओर से वाद दायर किया। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट भेजने को कहा है, जिससे कि इस याचिका को भी पहले से 17 याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए रखा जा सके।

Shahi Idgah Mosque Case: विनोद कुमार बिंदल और ओमप्रकाश सिंघल ने बताया कि इस वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान जो पहले श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ था और शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी को प्रतिवादी बनाया गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के वकीलों ने शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की।

श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने दायर किया वाद

Shahi Idgah Mosque Case: ट्रस्ट की ओर से वकील महेश चतुर्वेदी ने बताया कि ट्रस्ट का मानना है कि ईदगाह पक्ष जिस कथित समझौते का हवाला देते हुए अपने कब्जे की बात करता है, वह (श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, जो अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है) कभी भी इसके लिए ट्रस्ट द्वारा अधिकृत ही नहीं किया गया उसे किसी तीसरे पक्ष से समझौता करने का अधिकार ही नहीं है।

Shahi Idgah Mosque Case: पहली बार यह स्पष्ट किया गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर की देखरेख, साफ-सफाई, रखरखाव आदि व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी दी गई थी।

ट्रस्ट ने समझौते को अनधिकृत बताया

Shahi Idgah Mosque Case: उन्होंने बताया कि ट्रस्ट का मानना है कि ईदगाह पक्ष जिस कथित समझौते का हवाला देते हुए अपने कब्जे की बात करता है, वह (श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, जो अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है) कभी भी इसके लिए ट्रस्ट द्वारा अधिकृत ही नहीं किया गया, उसे किसी तीसरे पक्ष से समझौता करने का अधिकार ही नहीं है।

कोर्ट में दस्तावेज जमा नहीं कराए

Shahi Idgah Mosque Case: वकील के मुताबिक विवादित ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मस्थान का ही भाग है। कुल संपत्ति का खेवट नंबर 255, खसरा संख्या 825 है। इसमें ईदगाह शामिल है, उसका रकबा 13.37 एकड़ राजस्व अभिलेख श्रीकृष्ण जन्मस्थान संपत्ति मालकियत के रूप में दर्ज है। प्रॉपर्टी हाल में मंदिर और ईदगाह नगर पालिका, अब नगर निगम की सीमा के अंदर है।

Shahi Idgah Mosque Case: नगर निगम के रेकॉर्ड में संपत्ति श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की अंकित चली आ रही है। ईदगाह के पास मालकियत से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, कोर्ट में कोई दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक जन्मस्थान मामले में 17 वाद दायर किए जा चुके हैं यह पहला मामला है जिसमें खुद जन्मभूमि ट्रस्ट खुद ही वादी है।

Written By: Vineet Attri

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By Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।