Shri Krishna Janam Bhoomi Vivad: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में गुरुवार 15 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे की मंजूरी दे थी। जिसके बाद आज मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने साफ इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
Shri Krishna Janam Bhoomi Vivad: सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को करेगा अगली सुनवाई
Shri Krishna Janam Bhoomi Vivad: वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की अधिक जानकारी दी है कि, “शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।”
#WATCH दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट… pic.twitter.com/vimCsAjG5p
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 15, 2023
वकील विष्णु शंकर जैन: कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें की खारिज
इससे पहले 14 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं…यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है।”
Shri Krishna Janam Bhoomi Vivad: बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति दी है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि “ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि यह एक समय हिंदू मंदिर था। पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस मयंक कुमार जैन ने कहा कि 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी।”
Shri Krishna Janam Bhoomi Vivad: याचिका में मंदिर पक्ष ने क्या कहा?
Shri Krishna Janam Bhoomi Vivad: मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी हैं। अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने कहा कि “कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो 13.37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे। इस दौरान ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया गया।”
क्या बोले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता- कासिम
Shri Krishna Janam Bhoomi Vivad: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास बोले “साल 1991 में बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान केंद्र सरकार ने ऐसे सभी विवादों से छुटकारा पाने के लिए धार्मिक स्थलों से संबंधित एक कानून पास किया था। इस कानून में कहा गया था कि सन 1947 में जैसी पूजा स्थलों की स्थिति थी ऐसी ही रहेंगी। कासिम रसूल इलियास आगे कहते है कि हमे ऐसी उम्मीद थी कि इसके बाद कोई टकराव पैदा नहीं होगा। लेकिन, जिन तत्वों को देश में शांति और सद्भावना में कोई दिलचस्पी नहीं है। और जिसको हिंदू और मुस्लिम की नफरत पैदा करनी है। वो अपना राजनीतिक हित पूरा कर रहे हैं।”
Written By- Vineet Attri.
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