Mathura News: शाही ईदगाह परिसर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से ASI सर्वे को मिली मंजूरी, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Mathura News:  मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान लिया है। शाही मस्जिद ईदगाह के ASI सर्वे को इलाहबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी हैं। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी।

Mathura News: सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे, यह कब से शुरू होगा और सर्वे किस इलाके में किया जाएगा यह 18 दिसंबर को तय होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि याचिका में तीन कोर्ट कमिश्नर के पैनल की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

क्या है पूरा मामला?

Mathura News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ‘भगवान श्री कृष्ण विराजमान’ और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है। याचिका में मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है श्रीकृष्ण जन्मस्थान को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। पूरा परिसर पहले हिंदू मंदिर था जिसे औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ दिया गया।

हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मैं अदालत के आदेश का स्वागत करता हूं। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, इस याचिका में कहा गया कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखाई पड़ रहे हैं।

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की होगी कार्यवाही

Mathura News: याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ एक आयोग का गठन किया जाये। इस पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा शाही ईदगाह में उन तथ्यों की भी तलाश की जाएगी जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद में कई हिंदू प्रतीक चिन्ह और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया है।

विष्णु जैन ने कहा कि 1669 में औरंगजेब ने आदेश दिया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए। यहां हिंदू मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ज्ञानवापी में कई तथ्य सामने आएं तो वैसी ही मथुरा में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के बाद तथ्य सामने आएंगे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे।

Written By: Vineet Attri 

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By Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।