Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी। आज फिर इस मामले में दलीलें रखी जाएंगी। सोमवार को दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से कड़े सवाल पूछे।
Manish Sisodia: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर अब तक बहस क्यों नहीं शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप किसी को इस तरह जेल में नहीं रख सकते हैं। इस मामले में ईडी की ओर से पेश एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है।
Manish Sisodia: दोनों जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की पीठ से कहा कि उन्होंने राज्य को निर्देश दिए हैं कि एजेंसियां आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं। हालांकि, पीठ ने एस वी राजू से मंगलवार 17 अक्टूबर को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामलों में आप के खिलाफ अलग-अलग आरोप होंगे।
सिसोदिया के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत- ED-CBI
Manish Sisodia: सुनवाई के दौरान एएसजे राजू ने सिसोदिया को ज़मानत क्यों नहीं देनी चाहिए? सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर डिप्टी सीएम स्तर का कोई शख्स आबकारी विभाग समेत 18 विभाग संभाल रहा हो और रिश्वत ले रहा हो तो उचित उदाहरण स्थापित करने की जरूरत है। इनकी भूमिका पर नजर डालिए। सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन को नष्ट करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। इसकी पुष्टि करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं।
सिसोदिया पर दबाव डालने का भी एक मामला
Manish Sisodia: राजू ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया पर दबाव डालने का भी एक मामला है। एक थोक व्यापारी को अपना लाइसेंस छोड़ने के लिए मजबूर किया और एक कंपनी को लाइसेंस दे दिया, जो मानदंडों पर भी खरी नहीं उतरती थी। राजू ने कहा कि सरकारी गवाह बने दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने दावा किया है कि सिसोदिया ने रिश्वत ली थी।
Written By: Swati Singh
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