भारत जोड़ो न्याय यात्रा: कांग्रेस नेता राहुल गांधी बारपेटा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि आज यात्रा का 11 वां दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ” राहुल गांधी इस तथाकथित न्याय यात्रा में हिंसा को भड़का रहे हैं… कुछ दिन पहले वो वीडियो भी सामने आया जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि अपने CRPF के जवानों को समझा दो, तमाशा ना करें। इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का रवैया दिखाता है कि कानून-व्यवस्था की देख रेख करने वाले सुरक्षा कर्मियों के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस के मन में कोई सम्मान नहीं है…”
#WATCH असम: कांग्रेस नेता राहुल गांधी बारपेटा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए।
(वीडियो सौजन्य: कांग्रेस) pic.twitter.com/pOVIJeUH8o
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 24, 2024
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी: 25 केस लगाए हैं, 25 और लगा दीजिए… मैं किसी से नहीं डरता…
भारत जोड़ो न्याय यात्रा: इससे पहले आज राहुल गांधी ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि “पता नहीं कहां से उसके(हिमंत बिस्वा सरमा) दिमाग में आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने में लगा दीजिए, मैं नहीं डरता…25 केस लगाए हैं, 25 और लगा दीजिए…”
#WATCH बारपेटा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “पता नहीं कहां से उसके(हिमंत बिस्वा सरमा) दिमाग में आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने में लगा दीजिए, मैं नहीं डरता…25 केस लगाए हैं, 25 और लगा दीजिए…” pic.twitter.com/ZOnaQwWiNT
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भारत जोड़ो न्याय यात्रा: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने गृहमंत्री शाह को लिखा पत्र
भारत जोड़ो न्याय यात्रा: आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले कुछ दिनों में असम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कथित सुरक्षा मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा: राहुल गांधी पर कई गंभीर धाराओं मे FIR दर्ज
भारत जोड़ो न्याय यात्रा:गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट करके बताया कि “कांग्रेस सदस्यों द्वारा हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के अनियंत्रित कृत्यों के संदर्भ में राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120 (बी) 143/147/188/283/353/332/333/427 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 3 पीडीपीपी अधिनियम के तहत एक FIR दर्ज़ की गई है।”
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