High Court: बिहार सरकार को झटका, कोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक

बिहार में जनगणना के दौरान की फोटो

High Court: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है बिहार सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पटना हाई कोर्ट तीन दिन में सुनवाई कर इस मामले में अंतरिम आदेश दे इसी मामले में गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी।

हाई कोर्ट ने कहा है अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी और तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा हाई कोर्ट के इस फैसले से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जणगणना लोगों की भलाई के लिए कराई जा रही थी।

क्यों हो रहा विरोध?

High Court: जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि इसके जरिए लोगों की जाति के साथ-साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है। साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपये भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। इस पर हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था कि जातीय गणना कराना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं? इस गणना का उद्देश्य क्या है? क्या इसे लेकर कोई कानून भी बनाया गया है?

केंद्र क्यों नहीं चाहती जातिगत जनगणना?

केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं है पिछली साल फरवरी में लोकसभा में जातिगत जनगणना को लेकर सवाल किया गया था इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि संविधान के मुताबिक, सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना हो सकती है।

जातिगत जनगणना के पीछे सियासी गणित क्या है?

High Court: 1990 के दशक में मंडल आयोग के बाद जिन क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, उसमें लालू यादव की RJD से लेकर नीतीश कुमार की JDU तक शामिल है बिहार की राजनीति ओबीसी के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रहीं हैं ओबीसी वर्ग को लगता है कि उनका दायरा बढ़ा है, ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट सकती है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा।

Written By–Vineet Attri

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By खबर इंडिया स्टाफ