Delhi News: 76 दिन बाद आज मिलेगा दिल्ली को नया मेयर, अब तक 3 बार टल चुका है चुनाव

MCD Headquarter, Delhi

Delhi News: दिल्ली में नगर निगम चुनावों के नतीजे आने के 76 दिन बीत जाने के बाद आज बुधवार को दिल्ली को नया मेयर मिलेगा। चुनाव सुबह 11 बजे से शुरू होगा। पिछले साल 8 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम यानी MCD चुनाव के नतीजे आए थे। इसमें आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं। यानी कि AAP ने दिल्ली MCD में  अपना मेयर चुनने के लिए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था।

डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को 3 बार कोशिशें हुईं, लेकिन हर बार भाजपा और AAP के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई। सदन में धक्कामुक्की, कुर्सियां फेंकी गईं।

Delhi News: हंगामे की वजह एलजी वीके सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 निगम सदस्यों को वोट देने की अनुमति का फैसला था। इसे लेकर AAP की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थीं। इसमें मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी गई। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने AAP के पक्ष में फैसला सुनाया था। 24 घंटों के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा था।

अब तक की बैठकों में सिर्फ हंगामा मिला मेयर नहीं..

6 जनवरी को MCD मुख्यालय में AAP और BJP के सदस्य आपस में भिड़ गए। हंगामे की वजह से मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। 24 जनवरी को 6 जनवरी को हुए हंगामे की वजह से मुख्यालय में पुलिस को तैनात करना पड़ा। हालांकि, इसके बाद दोनों पार्टियों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

Delhi News: इस वजह से सदन दोबारा स्थगित करना पड़ा। 6 फरवरी को मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और AAP के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद MCD सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

शैली ओबेरॉय और रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला

मेयर के लिए आप आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में हैं। वहीं, डिप्टी मेयर के लिए AAP ने मोहम्मद इकबाल और BJP ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है।हालांकि, 134 पार्षद के साथ AAP बहुमत में सबसे आगे है। इसके अलावा 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायक हैं। इस लिहाज से शैली मेयर चुना जाना लगभग तय है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्‍ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है।

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, कि इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। मेयर का चुनाव पहले होना चाहिए। फिर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

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By Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।