Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहे विवाद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। गुरुवार को फास्ट ट्रैक ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पूजा करने के अधिकार, ज्ञानवापी परिसर में मुसलानों के प्रवेश पर रोक और ज्ञानवापी परिसर में बने अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले को सुनवाई के योग्य माना है। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।
ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका।
कोर्ट में अपील खारिज , शिवलिंग की पूजा और परिसर को लेकर बड़ा फैसला।
पोषणीयता को लेकर कोर्ट ने मामले की आगे सुनवाई का निर्णय दे दिया है।
दो दिसंबर को होगी अगली सुनवाई , हिंदू पक्ष मान रहा है पहली जीत।
— Panchjanya (@epanchjanya) November 17, 2022
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज महेंद्र पांडे की अदालत में विश्व वैदिक सनातन संघ ने इस बारे में याचिका दाखिल की थी। याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 7/11 के तहत (मामला सुनवाई योग्य है या नहीं) याचिका खारिज करने की मांग की थी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र पांडे ने इस मामले को सुनवाई के योग्य मान लिया है। कोर्ट ने इस केस में अगली तारीख 2 दिसंबर दी है।
हिंदू पक्ष ने मांगा था शिवलिंग की पूजा का अधिकार
अब फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार करने व मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज किए जाने के कोर्ट के निर्णय के बाद हिंदू पक्ष में हर्ष है। वहीं हिंदुओं को भरोसा भी है कि इस मामले में हिंदू पक्ष को ही जीत हासिल होगी। अब समय आ गया है भगवान शिव को आजाद कराने का।
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