Manish Sisodia, Surendra Jain resign: मनीष सिसोदिया, सुरेंद्र जैन ने दिया इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

Manish Sisodia, Surendra Jain resign

Manish Sisodia, Surendra Jain resign: मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी मामले में दोपहर करीब 4 बजे सुनवाई की। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप सुनवाई के लिए यहां क्यों आ गए? पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। सुनवाई के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने सीएम केजरीवाल को इस्तीफा सौंपा। केजरीवाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है।

बता दें कि CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि “आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और दूसरी राहत मांग रहे हैं। आपने अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया पर वह इससे बिल्कुल अलग थे। आपको निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए।”

CJI डी वाई चंद्रचूड़: सिसोदिया की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इंकार

सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि “मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए। सीबीआई ने  सिसोदिया को सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था। गिरफ्तारी से पहले अरणेश कुमार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ और न मुझ पर सबूत से छेड़छाड़ का आरोप है, न मेरे भागने का अंदेशा था। सीजेआई ने कहा कि यह बातें सही हो सकती हैं। लेकिन हम सीधे सुनवाई नहीं कर सकते।

जस्टिस नरसिम्हा ने भी याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश में कहा कि “मामला दिल्ली का है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सीजेआई ने पूछा कि केस किस धारा में है। सिंघवी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 का है। सीजेआई ने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं, वह हाई कोर्ट को कहिए वो सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे… 

सिंघवी: सुप्रीम कोर्ट में दी दलील -“हाई कोर्ट के जज व्यस्त हैं

सिंघवी ने कहा कि “रोस्टर के हिसाब से हाई कोर्ट में जिस जज के पास मामला जाना है, वह एक ट्रिब्यूनल का भी काम देख रहे हैं, वह व्यस्त हैं।सिंघवी की दलील के जबाव में कोर्ट ने कहा कि इसकी चिंता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, उन्हें बताइए। सिंघवी बोले कि गिरफ्तारी गलत थी। सीजेआई ने कहा कि हम यहीं हैं, लेकिन पहले आप हाई कोर्ट जाइए। हम अभी मामले को नहीं सुन सकते। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट न्यााय के लिए पहले जाना चाहिए।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।