Mathura Shahi Eidgah: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया। पीठ ने केस की सुनावाई करते हुए ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। प्रीतिंकर दिवाकर ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया। इस आदेश के ठीक बाद मथुरा की भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने “श्रीकृष्ण जन्म भूमि के भी ASI सर्वे की मांग की है औऱ साथ ही कहा है कि कोर्ट जल्द इस पर जल्द निर्णय ले”
भाजपा सांसद हेमा मालिनी: “अगर अंतिम निर्णय जल्द आता है तो यह देश के लिए..”
Mathura Shahi Eidgah: हेमा मालिनी ने कहा कि “अच्छा है…सर्वे होना ही चाहिए। इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, पूरे देश के लिए अच्छा है। कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सब क्लीयर होना चाहिए। फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए अन्यथा बातचीत होती रहेगी, अगर अंतिम निर्णय जल्द आता है तो यह देश के लिए अच्छा होगा।“
वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन: ASI सर्वे से तथ्य सामने आएंगे
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि “वहां ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था। ASI सर्वे से तथ्य सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि असली ‘शिवलिंग’ वहां मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वे (मुस्लिम पक्ष) बार-बार आपत्ति जता रहे हैं। वे जानते हैं कि इसके बाद यह मस्जिद नहीं रहेगी और वहां भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।”
#WATCH वहां ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था। ASI सर्वे से तथ्य सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि असली ‘शिवलिंग’ वहां मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वे (मुस्लिम पक्ष) बार-बार आपत्ति जता रहे हैं। वे जानते हैं कि इसके बाद… pic.twitter.com/rHlWcRZzTo
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2023
Mathura Shahi Eidgah: आखिर मथुरा ईदगाह विवाद है क्या?
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमी विवाद में हिंदू पक्ष की तरफ से एक और याचिका दायर की गई थी। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील शैलेंद्र सिंह समेत 11 लोगों ने मिलकर जिला जज के समक्ष गत 17 मई 2022 को दायर याचिका में कहा था कि “श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि जिस पर इदगाह मस्जिद है उसको हटाकर हिंदू पक्ष को ससम्मान लौटाया जाए।”
इस याचिका में कहा गया कि “हिंदू समाज चाहता है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और विवादित भूमि को बिना विलंब किए श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लौटाया जाए। बता दे कि मथुरा सिविल कोर्ट ने इस याचिका को एडीजे कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था।”
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