Rahul Gandhi Disqualification: ‘मोदी सरनेम’ मानहानी मामले में राहुल गांधी को आज गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली हैं। गुजरात न्यायलय ने राहुल गांधी की याचिका को खारीज कर दिया हैं। राहुल गांधी के ‘मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने से गुजरात न्यायलय ने गांधी को 2 साल की सजा सुनाई हैं।‘ इस कारण से राहुल गांधी की संसद (लोकसभा) से सदस्यता भी चली गई हैं। अब राहुल गांधी राहत के लिए उच्च न्यायलय में रुख करेंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में मोदी सरनेम को चोर बताया था। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर केस दर्ज किया था।
Rahul Gandhi Disqualification: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा- सूरत कोर्ट के फैसले से देश में खुशी का माहौल
Rahul Gandhi Disqualification: वहीं संबित पात्रा ने राहुल गांधी की लोकसभा कि सदस्यता रद्द मामले में कहा कि “आज जो सूरत की कोर्ट का फैसला आया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, वह नहीं हो पाया है। कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है। आज सूरत की कोर्ट से सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर है।”
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती: बीजेपी इस मुल्क को बनाना चाहती है ‘रिपब्लिक बनाना’
Rahul Gandhi Disqualification: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि “इस मुल्क के लिए आज काला दिन है क्योंकि विपक्षी नेता के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो मुझे लगता है कि कही न कही बीजेपी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहां की संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलाना चाहती है वो बीजेपी राज चलाना चाहती है। मानहानि मामले में जो फैसला आया है वो विपक्ष को एक संदेश है।”
#WATCH इस मुल्क के लिए आज काला दिन है क्योंकि विपक्षी नेता के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो मुझे लगता है कि कही न कही बीजेपी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहां की संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलाना चाहती है वो बीजेपी राज चलाना चाहती है। मानहानि मामले… pic.twitter.com/gkb96IEAoe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2023
Rahul Gandhi Disqualification: आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने के मामले में 23 मार्च, 2023 को सूरत की जिला अदालत ने राहुल गाँधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई। उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। इस बीच राहुल गाँधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी और उनसे सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया था।
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